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दहेज़ वह संपत्ति है जो शादी के सिलसिले में दुल्हन के पक्ष से दूल्हे के पक्ष को दी जाती है। उर्दू में इसे जहेज़ कहते हैं।

कानून की परिभाषा

धारा 2, दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961

दहेज़ का अर्थ

कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, या किसी भी व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्ष को, विवाह से पहले, विवाह के समय, या विवाह के बाद कभी भी, विवाह के संबंध में दी जाती है या देने पर सहमति होती है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मेहर इस परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

"विवाह के बाद कभी भी"

इसकी कोई समय सीमा नहीं है। शादी के तीन साल बाद की गई मांग भी उतनी ही दहेज़ है जितनी सगाई के समय की गई मांग। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे खतरनाक मांगें अक्सर बाद में आती हैं।

"प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से"

पैसा किसी चाचा के जरिए भेजना, ऐसा कर्ज लेना जो कभी लौटाया न जाए, या दुल्हन के पिता से गाड़ी अपने नाम खरीदवाकर चाबी ले लेना: यह सब अप्रत्यक्ष है, और यह सब दहेज़ ही है।

दहेज़ और स्त्रीधन एक नहीं हैं

स्त्रीधन महिला की अपनी संपत्ति है। उसे दिए गए गहने, उसके नाम की रकम, जो उसका अपना है और जिस पर उसका पूरा नियंत्रण है। शादी हो जाने से यह उसका होना बंद नहीं होता।

दहेज़ दूल्हे या उसके परिवार को जाता है। यही मुख्य अंतर है।

अधिनियम की धारा 6 कहती है कि यदि दहेज़ महिला के अलावा किसी और को मिला है, तो वह उसके लिए न्यास (ट्रस्ट) में रखा गया माना जाएगा और उसे सौंपना अनिवार्य है। ऐसा न करना अपने आप में अपराध है, जिसकी सजा 6 महीने से 2 साल तक है।

"वो तो गिफ्ट था"

धारा 3 के परंतुक के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहार छूट में आते हैं, लेकिन तीन शर्तों पर:

यह सूची लगभग कोई नहीं बनाता। इसका मतलब यह है कि जिस छूट का सहारा बाद में लिया जाता है, वह असल में उपलब्ध ही नहीं होती।

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अगर आपको दहेज़ के लिए परेशान किया जा रहा है

यह कानूनी सलाह नहीं है। यह पेज भारतीय कानून की सामान्य जानकारी देता है। आपके मामले के लिए वकील से सलाह लें। तुरंत खतरा हो तो पहले 112 पर कॉल करें। देखें कानूनी अस्वीकरण

स्रोत

आम सवाल

दहेज़ क्या है?

दहेज़ का अर्थ है कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के संबंध में विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, या किसी के माता-पिता द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है या देने का वादा किया जाता है। यह परिभाषा दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में दी गई है, और इसमें विवाह से पहले, विवाह के समय और विवाह के बाद कभी भी दिया गया सामान शामिल है।

दहेज़ और स्त्रीधन में क्या अंतर है?

स्त्रीधन वह संपत्ति है जो महिला की अपनी है, स्वेच्छा से दी गई है, और उस पर उसका पूरा अधिकार है। दहेज़ वह भुगतान है जो दुल्हन के परिवार से दूल्हे या उसके परिवार को जाता है। फर्क इस बात का है कि संपत्ति किसे मिलती है और सहमति से मिलती है या दबाव से। अधिनियम की धारा 6 कहती है कि महिला के अलावा किसी और को मिला दहेज़ उसे सौंपना अनिवार्य है।

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